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रुड़की परिवहन विभाग द्वारा शेफील्ड स्कूल के छात्र-छात्रों व स्कूल बस चालकों के मध्य एक सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, एआरटीओ कुलवंत सिंह चौहान

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(संवाददाता :-ब्रह्मानंद चौधरी रुड़की) रुड़की। शेफील्ड स्कूल रुड़की के छात्र-छात्रों को दी सड़क सुरक्षा की जानकारी परिवहन विभाग रुड़की द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2024 के अन्तर्गत सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार विभिन्न माध्यमों से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गुरुवार को शेफील्ड पब्लिक स्कूल रहमतपुर रुड़की में एआरटीओ कुलवंत सिंह चौहान के नेतृत्व में स्कूल के प्रबंध डी के शर्मा के सहयोग से छात्रों व स्कूल बस चालकों के मध्य एक सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। एआरटीओ ने कहा कि सड़क सुरक्षा वर्तमान में घटित हो रही सड़क दुघर्टनाओं व उनसे होने वाली मौतों के कारण हमारे देश के लिए एक सोचनीय मुद्दा है। आंकड़ों के मुताबिक सड़कों पर हर साल साढ़े चार लाख से अधिक दुर्घटनाएं होती हैं जिनमें डेढ़ लाख से अधिक लोगों की प्रतिवर्ष मौत हो जाती है जबकि घायलों की संख्या व लाजिस्टिक्स हानि कई अधिक है और इन दुर्घटनाओं का मुख्य कारण सड़क के नियमों का पालन न करना और लापरवाही से सड़क पर गाड़ी चलाना है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम सब सड़क के नियमों का पालन करें और सड़क दुघर्टनाओं की संख्या को कम करने में सहयोगी बने। सड़क दुघर्टनाओं के बाद घायलों की मदद व प्राथमिक चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने के बारे में उन्होंने बताया कि सड़क दुघर्टना में घायल व्यक्ति की सहायता करना नेक कार्य है। जिसे गुड सेमेरिटन कहते हैं यदि दुर्घटना के एक घंटे के भीतर जिसे गोल्डन आवर में घायल व्यक्ति को उचित उपचार मिल जाए तो घायल के बचने की संभावना अस्सी प्रतिशत तक बढ़ जाती है। इसलिए किसी सड़क दुघर्टना की स्थिति में हमें गुड सेमेरिटन अवश्य बनना चाहिए। कार्यक्रम में परिवहन कर अधिकारी अनिल सिंह नेगी ने बच्चों को सड़क पर वाहन चलाने से पूर्व व वाहन चलाने के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अल्पवयस्क यानि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सड़क पर कतई गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। अभिभावकों को भी अपने बच्चों को ऐसा करने से अवश्य रोकना चाहिए क्योंकि अल्पवयस्क बच्चों द्वारा वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर अभिभावक को पच्चीस हजार का जुर्माना और छः महीने की सजा के साथ ही वाहन का पंजीकरण निरस्त करने व उस बच्चे का भविष्य में ड्राइविंग लाइसेंस न बनाए जाने का प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम में है इसलिए गाड़ी का प्रयोग अपनी सुविधा के लिए करें ना कि दुविधा के लिए। बच्चे समाज और देश का भविष्य हैं इसलिए वे नियमों का पालन करते हुए अच्छे सुसंस्कारित नागरिक बने साथ ही सड़क पर अनुशासित व सुरक्षित संस्कृति बनाने में भी सहयोगी बने। कार्यक्रम में सहायक ट्रैफिक इंस्पेक्टर जगदीश दत्ता एवं विद्यालय निदेशक डी के शर्मा ने भी बच्चों को सड़क के नियमों की जानकारी देते हुए नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान एआरटीओ द्वारा बच्चों से सड़क के नियमों के बाबत प्रश्नोत्तरी भी की गई जिसमें कई छात्रों ने जबाव दिये जिन्हें एआरटीओ द्वारा पुरस्कृत भी किया गया प्रगति मिश्रा कक्षा 11 द्वारा सर्वाधिक प्रश्नों के जबाब दिया गया। कार्यक्रम में शेफील्ड स्कूल के चेयरमेन राहुल विश्नोई, प्रधानाचार्य रुचि रावत, ममता राजपूत, अंकुश, बसरा सहित परिवहन विभाग के राकेश थपलियाल, रमेश पंत, अश्विनी चौहान, नीरज, सुमित, लक्ष्मण, राकेश नेगी आदि कार्मिक सम्मिलित रहे।

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